कृषि यंत्र योजना: परिचय
राजस्थान सरकार के कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्र योजना (Krishi Yantra Yojana Rajasthan) शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से किसानों को खेती के आधुनिक उपकरण खरीदने पर 40% से 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को कम लागत में उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादकता बढ़ाना है।
कृषि यंत्र योजना: एक नजर में (Overview Table)
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | कृषि यंत्र योजना (Krishi Yantra Yojana Rajasthan) |
| राज्य | राजस्थान |
| विभाग | कृषि विभाग, राजस्थान सरकार |
| लाभार्थी | राजस्थान के छोटे एवं सीमांत किसान |
| सब्सिडी राशि | सामान्य किसानों को 40%, सरकारी किसानों को 50% |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
| आधिकारिक वेबसाइट | कृषि विभाग राजस्थान |
कृषि यंत्र योजना की पूरी जानकारी
1. कृषि यंत्र योजना क्या है? (What is Krishi Yantra Yojana Rajasthan?)
कृषि यंत्र योजना राजस्थान सरकार द्वारा संचालित एक सब्सिडी योजना है, जिसके तहत किसानों को कृषि यंत्रों (जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, स्प्रिंकलर, सीड ड्रिल आदि) की खरीद पर वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़कर उनकी आय बढ़ाना है।
2. कृषि यंत्र योजना का मुख्य उद्देश्य (Main Purpose)
- किसानों को सस्ती दरों पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराना।
- कृषि कार्यों में मशीनीकरण को बढ़ावा देना।
- किसानों की उत्पादकता और आय में वृद्धि करना।
- परंपरागत खेती के तरीकों को आधुनिक बनाना।
3. कृषि यंत्र योजना के लाभ (Benefits)
✅ 40-50% तक की सब्सिडी (सामान्य किसानों को 40%, सरकारी किसानों को 50%)
✅ कृषि उपकरणों की खरीद आसान और सस्ती।
✅ कृषि कार्यों में समय और श्रम की बचत।
✅ फसल उत्पादन में वृद्धि।
✅ राजस्थान के सभी जिलों के किसान लाभान्वित हो सकते हैं।
4. योजना के लाभार्थी (Beneficiaries)
- राजस्थान के छोटे और सीमांत किसान।
- SC/ST/OBC वर्ग के किसानों को प्राथमिकता।
- महिला किसान भी आवेदन कर सकती हैं।
5. कृषि यंत्र योजना का उपयोग क्यों करें? (Why Use It?)
- कम लागत में उन्नत कृषि यंत्र मिलते हैं।
- सरकारी सहायता से खेती की लागत घटती है।
- मशीनीकरण से खेती तेज और आसान हो जाती है।
6. कृषि यंत्र योजना में आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)
चरण 1: पात्रता की जाँच करें
- आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- किसान के पास जमीन का रिकॉर्ड (खाता संख्या) होना चाहिए।
चरण 2: जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करें
- आधार कार्ड
- जमीन के कागजात (खसरा खतौनी)
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
चरण 3: ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन करें
- ऑनलाइन: कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरें।
- ऑफलाइन: नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय से फॉर्म लें और जमा करें।
चरण 4: यंत्र की खरीद और सत्यापन
- सब्सिडी प्राप्त करने के लिए अधिकृत डीलर से ही यंत्र खरीदें।
- कृषि पर्यवेक्षक द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा।
चरण 5: सब्सिडी राशि प्राप्त करें
- सत्यापन के बाद सब्सिडी राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
7. जरूरी दस्तावेज (Important Documents)
- आधार कार्ड
- जमीन के कागजात
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
8. पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
- आवेदक राजस्थान का निवासी हो।
- किसान के पास कृषि योग्य भूमि हो।
- SC/ST किसानों को प्राथमिकता।
How to Apply Krishi Yantra Yojana Rajasthan
ऑनलाइन पंजीकरण
चरण-1: आवेदक को आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
चरण-2: “रजिस्टर” विकल्प पर क्लिक करें।
चरण-3: इसके बाद आपको SSO पंजीकरण पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। पंजीकरण पृष्ठ पर निम्न विकल्प दिखाई देंगे:
- नागरिक
चरण-4: आगे की प्रक्रिया के लिए जन आधार या गूगल में से किसी एक विकल्प को चुनें।
- जन आधार:
- जन आधार नंबर दर्ज करें और ‘अगला’ बटन पर क्लिक करें।
- अपना नाम, परिवार के मुखिया का नाम और अन्य सदस्यों का नाम चुनें।
- ‘OTP भेजें’ बटन पर क्लिक करें।
- OTP दर्ज करें और ‘OTP सत्यापित करें’ बटन पर क्लिक करके पंजीकरण पूरा करें।
- गूगल:
- जीमेल आईडी दर्ज करें और ‘अगला’ बटन पर क्लिक करें।
- पासवर्ड दर्ज करें।
- स्क्रीन पर एक नया लिंक दिखाई देगा, अब नए SSO लिंक पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर SSO आईडी दिखाई देगी, अब पासवर्ड बनाएँ।
- मोबाइल नंबर दर्ज करें और ‘पंजीकरण’ पर क्लिक करें।
चरण-5: पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।
आवेदन करें
चरण-1: आवेदक को आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
चरण-2: लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड खुलेगा।
चरण-3: “राज-किसान” विकल्प पर क्लिक करें।
चरण-4: “नागरिक” में, “आवेदन प्रविष्टि अनुरोध” पर क्लिक करें।
चरण-5: “भामाशाह परिवार आईडी” या “जन आधार” दर्ज करें और खोजें।
चरण-6: व्यक्ति का नाम और योजना का नाम चुनें।
चरण-7: आधार प्रमाणीकरण पूरा करें और “विवरण प्राप्त करें” पर क्लिक करें।
चरण-8: आवश्यक विवरण प्रदान करें:
- पेंशनभोगी विवरण
- बैंक विवरण
- दिव्यांगता विवरण
- सत्यापन विवरण
- दस्तावेज़ अपलोड करें
चरण-9: जमा करें।
कृषि यंत्र योजना से जुड़े 15 महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQs)
1. कृषि यंत्र योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है?
➡️ सामान्य किसानों को 40%, सरकारी किसानों को 50% सब्सिडी मिलती है।
2. क्या ट्रैक्टर पर भी सब्सिडी मिलेगी?
➡️ हाँ, योजना में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, स्प्रिंकलर आदि पर सब्सिडी मिलती है।
3. आवेदन कहाँ से करें?
➡️ कृषि विभाग की वेबसाइट या नजदीकी कृषि कार्यालय से।
4. क्या बिना जमीन वाले किसान आवेदन कर सकते हैं?
➡️ नहीं, जमीन के दस्तावेज अनिवार्य हैं।
5. सब्सिडी राशि कैसे मिलेगी?
➡️ सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।
➡️ नहीं, यह योजना केवल नए कृषि यंत्रों की खरीद पर ही लागू होती है। पुराने यंत्रों के रिपेयर या अपग्रेड पर सब्सिडी नहीं मिलती।
7. क्या एक से अधिक यंत्रों पर सब्सिडी ली जा सकती है?
➡️ हाँ, लेकिन प्रति किसान एक निश्चित सीमा तक ही सब्सिडी दी जाती है। अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग से संपर्क करें।
8. कृषि यंत्र खरीदने के कितने दिनों के भीतर सब्सिडी प्राप्त होगी?
➡️ सामान्यतः 30-45 दिनों के भीतर सब्सिडी राशि बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है, बशर्ते सभी दस्तावेज सही हों।
9. क्या किराए पर लिए गए यंत्रों पर भी सब्सिडी मिलती है?
➡️ नहीं, सब्सिडी केवल खरीदे गए नए यंत्रों पर ही दी जाती है, किराए पर लिए गए यंत्रों पर नहीं।
10. यदि आवेदन अस्वीकार हो जाए तो क्या करें?
➡️ अस्वीकृत आवेदन का कारण जानने के लिए कृषि विभाग या संबंधित अधिकारी से संपर्क करें और दोबारा आवेदन करें।
11. क्या सभी कृषि यंत्रों पर समान सब्सिडी मिलती है?
➡️ नहीं, यंत्र के प्रकार और कीमत के आधार पर सब्सिडी की राशि अलग-अलग हो सकती है।
12. क्या बिना रजिस्ट्रेशन के सीधे यंत्र खरीदकर सब्सिडी ली जा सकती है?
➡️ नहीं, पहले आवेदन करना अनिवार्य है। बिना अनुमति के खरीदे गए यंत्रों पर सब्सिडी नहीं मिलेगी।
13. क्या ऋण लेकर खरीदे गए यंत्रों पर भी सब्सिडी मिलेगी?
➡️ हाँ, बैंक ऋण या किस्तों पर खरीदे गए यंत्रों पर भी सब्सिडी मिल सकती है, लेकिन पूर्ण भुगतान के बाद ही सब्सिडी प्राप्त होगी।
14. क्या गैर-किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं?
➡️ नहीं, यह योजना केवल पंजीकृत किसानों के लिए है। गैर-कृषि कार्यों में लगे लोग पात्र नहीं हैं।
15. यदि यंत्र खराब हो जाए तो क्या सब्सिडी वापस ली जा सकती है?
➡️ नहीं, सब्सिडी एक बार मिलने के बाद वापस नहीं ली जाती, लेकिन वारंटी/गारंटी के तहत मरम्मत की जा सकती है।
ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) कृषि यंत्र योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न हैं, तो कृषि विभाग, राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।
हेल्पलाइन: 1800-180-1551 (कृषि विभाग, राजस्थान)
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Krishi Yantra Yojana Rajasthan 2025
राजस्थान सरकार की कृषि यंत्र योजना (Krishi Yantra Yojana) किसानों के लिए एक बेहतरीन सुविधा है। इस योजना का लाभ उठाकर किसान सस्ती दरों पर आधुनिक कृषि यंत्र खरीद सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं। यदि आप राजस्थान के किसान हैं, तो इस योजना में आवेदन करके लाभ उठाएँ!
आवेदन लिंक: कृषि विभाग राजस्थान
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